http://vaad.up.nic.in/Create_Eihty_Users.aspx
उपरोक्त लिंक के माध्यम से उत्तर प्रदेश की राजस्व विभाग की वेबसाइट पर आवेदन किया जा सकता है।
उत्तर प्रदेश राजस्व अधिनियम की धारा 80(1) के तहत आप बड़ी आसानी से केवल कुछ शुल्क जमा करके अपनी कृषि भूमि को आवासीय या व्यावसायिक बना सकते हैं ।
आवश्यक दस्तावेज :
1. खतौनी
2. सभी खातेदारों का शपथ पत्र
3. नजरी नक्शा
5. शुल्क ( सर्कल रेट का 2 प्रतिशत )
आप हमारे एक्सपर्ट की सलाह भी ले सकते हैं अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें 7880979979